BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा एग्जाम की मांग खारिज,अभ्यर्थियों ने कहा- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द होने की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जारी विवाद पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दोबारा एग्जाम की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि परीक्षा अपने निर्धारित स्वरूप में ही मान्य ...

BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा एग्जाम की मांग खारिज,अभ्यर्थियों ने कहा- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
PATNA HIGH COURT

बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द होने की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जारी विवाद पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दोबारा एग्जाम की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि परीक्षा अपने निर्धारित स्वरूप में ही मान्य होगी और दोबारा नहीं ली जाएगी। पिछले सप्ताह अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी। हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने 19 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज  शुक्रवार  को बेंच ने अपने फैसले में कहा कि बीपीएससी परीक्षा लेने के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। साथ ही एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए। 

हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी

गौरतलब हो कि 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी द्वारा सिविल सेवा के पदों पर बहाली के लिए आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में इस परीक्षा को रद्द कर सभी अभ्यर्थियों का दोबारा एग्जाम कराने की मांग की गई थी। साथ ही, आयोग ने पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर 4 जनवरी को दोबारा परीक्षा कराई, जिस पर भी आपत्ति जताई गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि BPSC परीक्षा को रद्द करने या दोबारा कराने का कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने साफ कर दिया कि परीक्षा अपने पहले से निर्धारित तरीके से वैध मानी जाएगी और उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। बता दें कि आयोग की ओर से मेंस एग्जाम की तारीख 25 से 30 अप्रैल तय की गई। 

अभ्यर्थियों ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

बता दें कि इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जो परीक्षा में अनियमितताओं का हवाला देकर दोबारा परीक्षा कराने की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब परीक्षा के नतीजों पर कोई रोक नहीं होगी और BPSC जल्द ही रिजल्ट जारी कर सकता है। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा है कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।