बिहार में वाहन चालकों के लिए राहत! अब गलत चालान और जुर्माने की शिकायत मोबाइल एप से तुरंत
बिहार में परिवहन विभाग की व्यवस्था से परेशान वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब गलत चालान और जुर्माने की शिकायत के लिए लोगों को बार-बार अफसरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए मोबाइल एप विकसित किया जाएगा, जिसमें वाहन मालिक या चालक तुरंत शिकायत दर्ज करा सकेंगे।परिवहन आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने इस एप के विकास के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी...

बिहार में परिवहन विभाग की व्यवस्था से परेशान वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब गलत चालान और जुर्माने की शिकायत के लिए लोगों को बार-बार अफसरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए मोबाइल एप विकसित किया जाएगा, जिसमें वाहन मालिक या चालक तुरंत शिकायत दर्ज करा सकेंगे।परिवहन आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने इस एप के विकास के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) को निर्देश दिया है।
एप के जरिए शिकायत प्रक्रिया
जानकारी के अनुसार, कई बार ऐसा होता है कि वाहन घर पर होते हैं, लेकिन चालान किसी दूर-दराज़ के शहर में काट दिया जाता है। इस एप के माध्यम से बाइक सहित सभी वाहन मालिक गड़बड़ी की फोटो या विवरण अपलोड कर सकते हैं और तुरंत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत का समाधान तुरंत किया जाएगा।
चालान और जुर्माने के आंकड़े
मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि ट्रैफिक पुलिस व परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में वाहन चेकिंग से रोजाना 200 से अधिक बाइक और 50 से अधिक तिपहिया-चौपहिया वाहनों का ई-चालान काटा जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन पर औसतन साढ़े चार से पांच लाख रुपये वसूला जा रहा है। साथ ही ट्रक से ओवरलोडिंग, नो-पार्किंग, परमिट उल्लंघन आदि को लेकर रोजाना पांच लाख से अधिक की राशि बतौर जुर्माना वसूला जा रहा है। बता दें कि यह नई पहल वाहन मालिकों के लिए सुविधा और पारदर्शिता दोनों बढ़ाएगी। अब वे घर बैठे गलत चालान और जुर्माने की शिकायत कर सकते हैं और समस्या का त्वरित समाधान पा सकेंगे।
इन समस्याओं का होगा समाधान
हर तरह की गाड़ियों का पुलिस द्वारा अनावश्यक फोटो खींच कर जुर्माना लगाने का मोबाइल पर मैसेज आ रहा है।आरटीए में परमिट निर्धारित समय पर नवीकरण में आवेदन देने पर लगभग छह महीने का समय लगता है।
स्वीकृत परमिट को जारी करने में चार महीने तक का समय लिया जाता है।जबकि डाक द्वारा इसे एक सप्ताह में भेजने का नियम है।
बहुत सारी गाड़ियां रोड में परिचालन नहीं करने पर भी जुर्माने का मैसेज आ जाता है।