बिहार में WhatsApp से छुट्टी लेने पर पूरी तरह रोक, बिना अनुमति अवकाश पर होगी सख्त कार्रवाई

बिहार शिक्षा विभाग ने अनुशासन को लेकर बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। अब शिक्षकों और कर्मियों द्वारा केवल WhatsApp मैसेज या मौखिक सूचना के आधार पर छुट्टी लेना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) राज कुमार शर्मा ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना विधिवत अनुमति अवकाश..........

बिहार में WhatsApp से छुट्टी लेने पर पूरी तरह रोक, बिना अनुमति अवकाश पर होगी सख्त कार्रवाई

बिहार में शिक्षा विभाग ने अनुशासन को लेकर बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। अब शिक्षकों और कर्मियों द्वारा केवल WhatsApp मैसेज या मौखिक सूचना के आधार पर छुट्टी लेना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) राज कुमार शर्मा ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना विधिवत अनुमति अवकाश पर जाना गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई
जारी आदेश में साफ कहा गया है कि आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) के लिए अब केवल WhatsApp मैसेज, फोन कॉल या मौखिक सूचना मान्य नहीं होगी। प्रत्येक पदाधिकारी और कर्मी को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

लापरवाही से सरकारी कार्य प्रभावित
भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी राज कुमार शर्मा ने बताया कि हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां कर्मचारी बिना सूचना दिए कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए। कुछ कर्मचारी केवल WhatsApp पर संदेश भेजकर छुट्टी मान लेते हैं, जिसे विभाग ने गंभीर अनुशासनहीनता करार दिया है। इस तरह की लापरवाही से सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं और छात्रों से जुड़े महत्वपूर्ण कामों में बाधा आ रही है।

विशेष परिस्थिति में ही छूट:
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बिना अनुमति लिया गया अवकाश किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग ने दो टूक कहा है कि इस तरह की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।डीईओ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले पदाधिकारी या कर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ वेतन रोकना और अनुशासनात्मक दंड भी शामिल हो सकता है।

आकस्मिक अवकाश के लिए नया फॉर्मेट जारी:
शिक्षा विभाग ने आकस्मिक अवकाश के लिए एक तय आवेदन फॉर्मेट भी लागू किया है। इस फॉर्मेट में निम्नलिखित जानकारियां देना अनिवार्य होगा—कर्मचारी का नाम,पदनाम और शाखा का नाम ,कुल स्वीकृत आकस्मिक अवकाश, पहले ली गई छुट्टियों की संख्या, अवकाश की अवधि और कारण
शेष अवकाश की जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा अवकाश के दौरान कौन कर्मी कार्य देखेगा, उसका नाम भी आवेदन में दर्ज करना होगा। अधूरा आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।