अंचलाधिकारी ने भूमाफियाओं से मिलकर जमीन जमाबंदी में की गड़बड़ी अब जायेंगे जेल
पूर्णिया में जमीन से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने के.नगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ़ सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है... एडवोकेट संजुक्ता कुमारी की जमीन के जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट में उपस्थित न होने पर फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया...और सीओ के. नगर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है...
इसके पहले भी सीओ को न्यायालय में हाजिर होने के लिए कहा गया था... लेकिन उपस्थित नहीं होने पर वारंट जारी किया था... इसके बाद भी के. नगर सीओ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया... और न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है... ये वारंट सिविल कोर्ट पूर्णिया की फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की ओर से के. नगर सीओ अशोक कुमार,गिरीश कुमार सिंह और पुरेंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध जारी किया गया है...
इस बाबत अधिवक्ता गौतम वर्मा ने बताया... कि जिला एवं सत्र न्यायालय में एडवोकेट संजुक्ता कुमारी ने के. नगर सीओ अशोक कुमार समेत 3 लोगों के विरुद्ध उनकी 2 एकड़ 39 डिसमिल जमीन में जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था... इसमें के. नगर सीओ अशोक कुमार की बड़ी भूमिका रही... भूमाफिया के साथ मिलकर सीओ ने जमीन की जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ किया... पीड़िता हमारी अधिवक्ता थी... उन्होंने सीए कंप्लेन दायर किया...
पीड़िता के एडवोकेट गौतम वर्मा ने कहा... कि यही गैर जमानती वारंट अगर किसी आम आदमी पर होता तो पुलिस उसे उठाकर जेल में बंद कर देती... मगर गैर जमानती वारेंटी होने के बाद भी के. नगर सीओ अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं... इन पर सेक्शन 420, 406 और 467 के तहत नॉन बेलेबल सेक्शन में आपराधिक मामले दर्ज हैं... बाबजूद इसके के. नगर सीओ बिना रोकटोक के काम कर रहे हैं...ये माननीय न्यायलय के आदेश की अवहेलना है...
रिपोर्ट : कुमार कौशिक / श्याम नंदन