पटना में विधानसभा शीतकालीन सत्र:, 1–5 दिसंबर तक विशेष पाबंदियां लागू

पटना में 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। जो 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। नए सत्र को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा भवन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आसपास के पूरे इलाके में विशेष पाबंदियां लागू कर दी हैं।पटना सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) गौरव कुमार ने सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में साफ कहा.....

पटना में विधानसभा शीतकालीन सत्र:, 1–5 दिसंबर तक विशेष पाबंदियां लागू

पटना में 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। जो 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। नए सत्र को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा भवन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आसपास के पूरे इलाके में विशेष पाबंदियां लागू कर दी हैं।पटना सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) गौरव कुमार ने सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में साफ कहा है कि विधानसभा भवन, सचिवालय थाना क्षेत्र और आस-पास की सड़कों पर किसी भी तरह की भीड़, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी या हथियारों के साथ घूमने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक लागू
SDM ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत कार्रवाई होगी। यह नियम 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक लागू रहेगा। विधानसभा भवन और सचिवालय थाना क्षेत्र के आस-पास की सड़कों पर,धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस,डंडा, लाठी या किसी भी प्रकार का हथियारनुमा सामान,विस्फोटक सामग्री,बिना अनुमति के भीड़ बनाना।जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। यह आदेश एक दिसंबर से लागू होगा और पांच दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।

सुरक्षा और ट्रैफिक की दिक्कतें बढ़ जाती हैं
बता दें कि 1से 5 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र के दौरान कई संगठन, राजनीतिक दल और समूह अलग-अलग मुद्दों पर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। इससे सुरक्षा और ट्रैफिक की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इस बार सत्र के दौरान भी कई प्रदर्शन की आशंका है। इसलिए प्रशासन ने पहले से ही इलाके में भीड़ और किसी भी तरह के प्रदर्शन को रोक दिया है। ताकि विधानसभा की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चल सके।

जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक, इस पूरे क्षेत्र में बिना वजह कोई भी व्यक्ति या समूह प्रदर्शन या भीड़ लगाने नहीं जाएगा।
उत्तर- चिड़ियाखाना गेट नं-01 से विश्वेश्वरैया भवन भाया नेहरू पथ, कोतवाली टी-प्वाइंट।
दक्षिण- आर ब्लॉक गोलंबर से रेलवे लाइन तक।
पश्चिम- चितकोहरा गोलंबर होते हुए वेटनरी कॉलेज पटना तक।
पूर्व- कोतवाली टी-प्वाइंट, बुद्ध मार्ग होते हुए पटना जीपीओ गोलंबर तक।
किस पर यह आदेश लागू नहीं होगा?