बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र:, पटना में बीएनएसएस धारा 163 लागू—जुलूस, धरना और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आगामी सोमवार 1 दिसंबर 2025 से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है।यह सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू रहेगी। इस धारा के तहत राजधानी में किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन या विरोध कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी.....
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आगामी सोमवार 1 दिसंबर 2025 से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है।यह सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू रहेगी। इस धारा के तहत राजधानी में किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन या विरोध कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
विरोध-प्रदर्शन की आशंका
पटना सदर के एसडीओ गौरव कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन की आशंका रहती है। इसी संभावना को देखते हुए प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का बिना अनुमति एकत्र होना,जुलूस निकालना,घेराव, धरना या किसी भी प्रकार की उग्र गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शहर में आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री, फरसा, गड़ासा, भाला, छुरा आदि हथियारों के साथ घूमना दंडनीय अपराध माना जाएगा।वहीं जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि बिना पूर्व अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।
अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती
इतनी ही नहीं सुरक्षा व्यवस्था को पुख़्ता करने के लिए विधानसभा परिसर और उसके आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही संबंधित मार्गों पर विशेष ट्रैफिक नियंत्रण प्रणाली लागू रहेगी ताकि सत्र के दौरान आवाजाही में किसी प्रकार की बाधा न आए।प्रशासन का कहना है कि यह कदम विधानसभा कार्यवाही को सुचारु रूप से संचालित करने, और शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।













