बिहार चुनाव 2025: परिवहन विभाग ने गाड़ियों के मुआवजा दरों का किया निर्धारण,बस से बाइक तक की पूरी लिस्ट जारी
बिहार विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां लगातार जारी हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में निजी और व्यवसायिक गाड़ियों की सेवा ली जाती है। इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रत्येक प्रकार की गाड़ियों के लिए मुआवजा दर तय किया है।परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और जिला परिवहन पदाधिकारियों को पत्र भेजकर मुआवजा राशि की दर के बारे में जानकारी दी। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि....

बिहार विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां लगातार जारी हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में निजी और व्यवसायिक गाड़ियों की सेवा ली जाती है। इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रत्येक प्रकार की गाड़ियों के लिए मुआवजा दर तय किया है।परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और जिला परिवहन पदाधिकारियों को पत्र भेजकर मुआवजा राशि की दर के बारे में जानकारी दी। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव कार्य में इस्तेमाल होने वाली सभी गाड़ियों के मालिकों को इसी दर के अनुसार मुआवजा का भुगतान किया जाएगा।
50 सीट वाली बस के लिए प्रतिदिन 3500 रुपये
इस आदेश के अनुसार, बस से लेकर मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, जीप, बोलेरो, इनोवा, मिनी ट्रक और भारी मालवाहक तक सभी वाहनों की दैनिक दर अलग-अलग निर्धारित की गई है।चुनावी कार्यों के लिए अधिगृहित किए जाने वाले सभी वाहनों को प्रतिदिन ईंधन रहित दर पर मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा, यदि वाहन केवल आधे दिन के लिए उपयोग होता है तो निर्धारित राशि का आधा मुआवजा दिया जाएगा।सबसे अधिक दर बड़ी बसों और विशेष श्रेणी की वातानुकूलित गाड़ियों के लिए तय की गई है। उदाहरण के तौर पर 50 सीट वाली बस के लिए प्रतिदिन 3500 रुपये, जबकि इनोवा क्रिस्टा (एसी) जैसी प्रीमियम गाड़ियों के लिए 3000 रुपये तक का मुआवजा तय किया गया है। वहीं, साधारण कार का दैनिक मुआवजा 1000 रुपये और मोटरसाइकिल का 350 रुपये रखा गया है।
भारी वाहनों के लिए भी विस्तृत दरें निर्धारित
इस आदेश में भारी वाहनों के लिए भी विस्तृत दरें निर्धारित की गई हैं। 10 चक्का से अधिक वाले ट्रक या डंपर के लिए मुआवजा 3200 से 3500 रुपये तक रखा गया है। छोटे और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों जैसे मिनी ट्रक या डिलीवरी वैन के लिए 1400 से 1700 रुपये तक की दर तय की गई है। वहीं, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा को 700 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे।
निर्धारित मुआवजा दर (प्रतिदिन)
50 सीट और उससे अधिक वाली बस: ₹3,500
40–49 सीट वाली बस: ₹3,200
मिनी बस: ₹2,500
छोटी कार: ₹1,000
वातानुकूलित छोटी कार: ₹1,100
जीप/कमांडर: ₹1,000
बोलेरो/सुमो/मार्शल: ₹1,200
वातानुकूलित बोलेरो/सुमो/मार्शल: ₹1,500
इनोवा/सफारी जैसी SUV: ₹2,100
ऑटो रिक्शा: ₹700
मोटरसाइकिल: ₹350