बिहार परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन: ई-रिक्शा, जुगाड़ गाड़ियों पर पूरी तरह रोक
बिहार में बढ़ती दुर्घटनाओं और हाईवे पर अव्यवस्थित यातायात के बीच परिवहन विभाग ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। राज्य के सभी नेशनल हाईवे (NH) और स्टेट हाईवे (SH) पर अब ई-रिक्शा के परिचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए.....
बिहार में बढ़ती दुर्घटनाओं और हाईवे पर अव्यवस्थित यातायात के बीच परिवहन विभाग ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। राज्य के सभी नेशनल हाईवे (NH) और स्टेट हाईवे (SH) पर अब ई-रिक्शा के परिचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
पटना समेत पूरे बिहार में लागू होगा आदेश
राजधानी पटना में यह प्रतिबंध न्यू बाइपास, बिहटा–सरमेरा रोड, पटना–गया रोड और फुलवारीशरीफ–दानापुर–बिहटा रोड पर प्रभावी रहेगा। वहीं, पूरे राज्य में करीब 3617 किलोमीटर स्टेट हाईवे और 6389 किलोमीटर नेशनल हाईवे, यानी लगभग 10 हजार किलोमीटर लंबे हाईवे नेटवर्क पर ई-रिक्शा का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा ।
जुगाड़ गाड़ियों पर भी कड़ी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने जुगाड़ गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना पंजीकरण, फिटनेस सर्टिफिकेट और बीमा के चल रहे ये वाहन मोटर वाहन अधिनियम का सीधा उल्लंघन हैं। तकनीकी रूप से असुरक्षित होने के कारण ये गाड़ियां दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रही हैं।
ग्रामीण और शहरी इलाकों में यात्री और माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल हो रही जुगाड़ गाड़ियों में न तो मजबूत ब्रेक सिस्टम होता है और न ही लाइट, इंडिकेटर व अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण मौजूद होते हैं।
क्यों लिया गया यह सख्त फैसला
परिवहन मंत्री के निर्देश पर जारी आदेश में कहा गया है कि ई-रिक्शा और जुगाड़ गाड़ियां सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं।हाईवे पर तेज रफ्तार बसें, ट्रक और कारें चलती हैं, जबकि ई-रिक्शा की गति कम होती है। ऐसे में टक्कर और जानमाल के नुकसान की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।
इसके अलावा, नेशनल और स्टेट हाईवे का निर्माण तेज रफ्तार और भारी वाहनों के अनुरूप किया जाता है। ई-रिक्शा न तो तेज गति पकड़ पाते हैं और न ही अचानक ब्रेक या मोड़ को सुरक्षित तरीके से संभाल सकते हैं।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्ती
परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि इस आदेश का सभी जिलों में सख्ती से पालन कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, वाहन जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार का यह कदम हादसों को कम करने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।













