बिहार में लहरिया कट चालकों का डीएल होगा रद्द, जाना पड़ सकता है जेल
पटना डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में बिहार की सड़कें बहुत अच्छी हुई है. सड़कों के मामले में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है. हर सड़क को शहर से जोड़ा गया है. इसी का नतीजा है कि, अब बिहार में लोग महंगी बाइक खरीद कर उस पर स्टंट कर रहे हैं और वह लहरिया कट मारते हैं. इसी सब को देखते हुए. राज्य सरकार ने लहरिया कट चलाने वालों का डीएल रद्द करने का फैसला किया है और 6 से 12 महीने तक का जेल का भी प्रावधान रखा है.
इस बाबत बुधवार को परिवहन सचिव ने सभी डीएस, एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किया. जिसके बाद अब लहरिया कट वाहन चलाने वाले पर सख्त शक्ति बरती जाएगी. चालकों से ना सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा. बल्कि मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा. पटना के गंगा पथ पर औचक जांच का लहरिया कट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
राजभर में हर दिन सड़क दुर्घटना हो रही है. ओवर स्पीडिंग के कारण 4928 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी. विभागीय समीक्षा में देखा गया कि, सड़क पर खतरनाक तरीके से चलाने वाले अपनी रफ्तार की वजह से दूसरे लोगों की जान ले रहे हैं. ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए. मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत 5 हजार तक का जुर्माना या 6 से 12 महीने तक का जेल या दोनों. दोबारा फिर होने पर 10 हजार या 2 वर्ष का जेल या दोनों हो सकता है.
रिपोर्ट : कुमार कौशिक