बेल मिलने के बाद भी पीके को भेजा गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, जानिए वजह?
PATNA : प्रशांत किशोर प्रतिबंधित क्षेत्र में आमरण अनशन कर रहे थे. इस मामले में पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर मेडिकल कराने के बाद पटना के सिविल कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया. लेकिन पीके ने अदालत की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया. जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया. कोर्ट ने 25 हजार के बेल बॉन्ड पर पीके को बेल दिया था.
आपको बता दें बीएससी 70वीं परीक्षा को रद कराने के लिए पीके गांधी मैदान में पिछले दो जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे. प्रतिबंधित क्षेत्र में आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को पटना के जिला प्रशासन ने कई बार हिदायत दी कि अगर उन्हें धरना ही देना है तो वह हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित स्थल गर्दनीबाग में जाकर आमरण अनशन करें. जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के बाद भी पीके अपनी जिद्द पर अड़े रहे.
जिसके बाद जिला प्रशासन ने 6 जनवरी की सुबह-सुबह प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से गिरफ्तार कर लिया. पीके को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उन्हें पटना सीविल कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां कोर्ट ने 25 हजार के बेल बॉन्ड पर शर्तों के साथ जमानत दे दी. कोर्ट ने शर्त रखी कि प्रशांत किशोर अब दोबारा से प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे. हालांकि, प्रशांत किशोर ने कोर्ट की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया. आखिरकार उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया.
REPORT - KUMAR DEVANSHU