Hit And Run Case : आज दूसरे दिन भी ट्रक चालकों की हड़ताल जारी, जाने क्या है? सज़ा से लेकर जुर्माने तक का प्रावधान

Hit And Run Case : आज दूसरे दिन भी ट्रक चालकों की हड़ताल जारी, जाने क्या है? सज़ा से लेकर जुर्माने तक का प्रावधान

DESK : केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देशभर में बवाल खड़ा हो गया है. जिसके के विरोध में पूरे देश में ट्रक और डंपर चालक हड़ताल पर चले गए हैं. ये हड़ताल सोमवार से शुरू हुआ है और आज भी हड़ताल जारी है. आप पहले समझे की क्या है ये कानून, Hit And Run Case का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति का नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है. इसमें ड्राइवर की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है.

 

इसी कानून के चलते पूरे देश में ट्रक और डंपर चालक हड़ताल पर चले गए है. ट्रक चालकों के एसोसिएशन का कहना है कि, केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कानून गलत है और इसे वापस लेना होगा. इसी मांग को लेकर इंदौर से लेकर दिल्ली-हरियाणा, यूपी, बिहार-झारखंड के साथ साथ मुंबई समेत कई राज्यों में ट्रक चालक सोमवार से ही आंदोलन कर रहे हैं. दरअसल, केंद्र सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नए कानून बनाए हैं. इस नए कानून के तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है. तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा उन्हें 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. पहले ऐसे मामलों में कुछ ही दिनों में आरोपी को बेल मिल जाती थी. लेकिन हालांकि अब इस नए कानून के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है. सरकार के इस फैसले को लेकर देशभर के ट्रक चालकों में भारी आक्रोश है.

 

इस कानून के खिलाफ हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि, सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है. जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ित को मरने के लिए छोड़ देते हैं. इसके साथ ही गृह मंत्री ने ये भी कहा था कि, उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी. जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल लेकर जाएंगे. हालांकि, भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.

 

REPORT – KUMAR DEVANSHU