पटना हाई कोर्ट का अहम आदेश, शराबबंदी कानून के तहत नहीं जप्त हो सकता कैश
PATNA : बिहार में पूर्ण शराबबंदी है. बिहार में शराब पीना या उससे जुड़ा कोई कारोबार करना गैरकानूनी है. इसको लेकर बिहार सरकार बहुत सख्त है. बिहार पुलिस के द्वारा शराब की बोतलों के साथ-साथ कैश भी जप्त किए जाते हैं. जो कैश जप्त किए जाते हैं. इसी को लेकर पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है. उनका कहना है कि, कानून की धारा 58 के तहत नगद राशि को जप्त नहीं किया जा सकता है. इस धारा में नगद राशि जप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है.
इसी को लेकर पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पीबी बजन्थरी और न्यायमूर्ति रमेश चंद मालवीय की खंडपीठ ने आदेश सुनाई है. जिसमे अब बिहार में शराब की बोतलों के साथ जो भी कैश जप्त की जाती है. वह कैश अब जप्त नहीं की जाएगी. इसको लेकर बृजलाल यादव उर्फ बृजलाल प्रसाद के तरफ से अपील दर्ज की गई थी. इसके बाद कोर्ट ने जब्त राशि वापस करने का आदेश दिया.
इधर कोर्ट ने जहानाबाद जिले के काको थाने में दर्ज कांड संख्या 190/2021 में जब्त 2,24,200 रुपये को वापस करने का आदेश दिया वहीं, जहानाबाद के जिले मजिस्ट्रेट को जब्त की गई राशि 2,24,200 रुपये को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त होने के तुरंत बाद आवेदक को जमानत बॉन्ड लेकर वापस देने का आदेश दिया.
REPORT - KUMAR DEVANSHU