बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर लिंक करना अनिवार्य, विभाग ने दिया 30 दिन का अल्टीमेटम
PATNA : बिहार के परिवहन विभाग ने बिहार में वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर का पता अपडेट कराना अब जरूरी हो गया है. इसके लिए बिहार परिवहन विभाग की ओर से एक महीना का समय दिया गया है. निर्धारित समय सीमा के अंदर मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना अनिवार्य है, नहीं तो अब जुर्माना वाहन मालिकों से वसूला जाएगा.
परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के DTO को दिशा-निर्देश जारी किया है. सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि, वाहन मालिक अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वे लोग मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें. मोटर वाहन अधिनियम की धारा-49 के अनुसार वाहन मालिकों को अपने नए पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना होगा. इसका उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
परिवहन सचिव ने बताया कि, कई ऐसे वाहन मालिक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राईविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता गलत है. इस वजह से दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक की पहचान में परेशानी होती है. वही, मोबाइल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा नंबर जारी किया गया है. कार्यालय अवधि में परिवहन विभाग के हेल्पडेस्क नंबर 06122547212 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
REPORT - DESWA NEWS