मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत, पेशी पर रोक
पटना डेस्क : कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पटना हाईकोर्ट के तरफ से थोड़ी राहत दी गई है. दरअसल, राहुल गांधी पर मोदी सरनेम केस चल रहा है. इस मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी.
मोदी सरनेम केस में बिहार के बीजेपी सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पटना सिविल कोर्ट स्थित MP-MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था. आपको बताते चलें राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए. मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताया था. इस विवादित टिप्पणी के बाद सुशील कुमार मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
MP-MLA कोर्ट में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा था. लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके. राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि, अधिक व्यस्तता के कारण राहुल पटना नहीं आ सके. इस पर MP-MLA कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था. MP-MLAकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की तरफ से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
वही, पटना हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए. निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहत को बरकरार रखने का निर्देश दिया है.
रिपोर्ट : कुमार कौशिक