पटना HC ने दिया आदेश - बिहार में होगी जातीय जनगणना
पटना डेस्क : नीतीश सरकार को मिली बड़ी राहत. पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना के याचिका को किया ख़ारिज. बिहार में अब होगी जातीय जनगणना. अभी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना रोकने की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने लगभग 25 दिन के बाद यह फैसला सुनाया है. जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि, राज्य सरकार जातीय जनगणना करवा सकती है.
जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने लगातार पांच दिनों से सुनवाई की थी और उसके बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जातिगत जनगणना का काम जनवरी 2023 से शुरू हुआ था. इसे मई तक पूरा किया जाना था, लेकिन हाई कोर्ट के रोक के बाद फिलहाल यह 80% ही पूरा हो पाया है.
पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सार्थी की खंडपीठ नेलगातार 3 से 7 जुलाई तक पांच दिनों तक इस मामले में याचिकाकर्ता और बिहार सरकार की दलीलें सुनीं थी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. अब कोर्ट ने इस मामले में अपना बड़ा फैसला सुनाया है.
रिपोर्ट - कुमार कौशिक