राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट में नहीं मिली राहत, सजा रहेगी बरकरार
पटना डेस्क : राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत. दरअसल, राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले केस में गुजरात हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दिया था लेकिन आज कोर्ट ने राहुल गांधी के पूर्ण विचार याचिका को खारिज कर दिया. इसका मतलब कि राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगा. उनकी संसद की सदस्यता भी फिलहाल वापस नहीं होगी.
राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की एक सभा में मोदी सरनेम पर बयान दिया था, इस बयान में उन्होंने कहा था कि, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है. इसी पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश्वर मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था. जिसमें सुनवाई करते हुए 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी.
हालांकि, इस फैसले के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी जिसके बाद राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में फैसला को दोबारा विचार करने के लिए रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में रिव्यू पिटिशन लगाई थी. जिसके बाद 2 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार है.
रिपोर्ट : कुमार कौशिक