बिहार के थानेदार को सख्त निर्देश - 30 मिनट से ज्यादा बैठाया तो नप जाएंगे, बदतमीजी पर भी होगी कार्रवाई
PATNA : बिहार पुलिस के कामों को बेहतर और सही व्यवस्था में करने के लिए नवनियुक्त थानेदारों के साथ डीआइजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा की हुई पहली क्राइम मीटिंग की. देर रात तक चली इस मीटिंग में एसएसपी राजीव मिश्रा ने सुदूर इलाकों से आए इंस्पेक्टर और दरोगाओं को राजधानी की पुलिसिंग और चुनौती से निपटने के गुण सिखाए. उन्होंने पुलिस महानिदेशक की ओर से पुलिसिंग को लेकर दिए गए 38 सूत्रों का अभ्यास कराया.
सभी थानेदारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि, थाने में यदि कोई व्यक्ति आवेदन लेकर आता है तो तत्काल रिसीविंग दी जानी चाहिए. अगर शिकायत मिली कि, वो रिसीविंग के बगैर चले गए हैं. तो थानेदार या अपर थानाध्यक्ष घर जाकर उन्हें स्लिप देंगे थाने में आए किसी भी व्यक्ति से 30 मिनट के अंदर थानेदार मुलाकात करेंगे. इससे अधिक समय लगने पर उचित कारण बताना होगा.
सभी थानेदारों को सिखाया गया कि, सब की बातों को विनम्रता पूर्वक सुनना है और असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना है. बेवजह थाने में भीड़ लगने और फरियादी को परेशान करने वाले थानेदार मुश्किल में अब बढ़ सकते हैं. उनको बताया गया कि, पॉक्सो, एससीएसटी समेत विशेष अधिनियम के तहत दर्ज कांडों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट समर्पित की जाए. रात्रि में गश्ती तेज की जाए. शिकायतों पर अभिलंब कार्रवाई की जानी चाहिए मतलब साफ है कि, अगर कोई भी फरियाद लेकर आता है तो उसकी बातों को तुरंत सुना जाए और मामले को निपटारा जल्द किया जाये.
REPORT – KUMAR DEVANSHU