सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हुये लाठीचार्ज मामले की सुनवाई से किया इंकार, कहा पहले पटना हाईकोर्ट में करे याचिका दायर
पटना डेस्क : 13 जुलाई को बीजेपी नेता विधानसभा घेराव के लिए निकले थे. यह लोग तेजस्वी यादव से इस्तीफा शिक्षकों को राज्य करने का दर्जा देने और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे. इसी दौरान डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने इन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया. जिसमे एक बीजेपी नेता की भी मौत हुई थी. मौत की वजह हार्टअटैक बताई गई है.
उसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता भूपेश नारायण ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दायर की थी. इसमें याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की CBI या SIT से जांच की मांग की थी. साथ ही साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इस मामले में पक्षकार बनाया है. वहीं, मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी.
इसी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने याचिकाकर्ता को आदेश देते हुए कहा कि, आप पहले पटना हाईकोर्ट जाएं और इस मामले में याचिका दायर करें. फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी.
रिपोर्ट : कुमार कौशिक