क्या ? राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में मिलने वाली है राहत, SC ने गुजरात सरकार को भेजा नोटिस
पटना डेस्क : कांग्रेस नेता राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर हमेशा आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं. राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में मोदी उपनाम वाले लोगों को चोर बताया था. इस पर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में अपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था .
जिसमें सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए. 2 साल की सजा दी थी. इस सजा के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी चली गई थी. जिसके बाद उनको अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था. राहुल ने सात जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई.
सुप्रीम कोर्ट से गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए. इस मामले में गुजरात सरकार को 10 दिन में जवाब देने के लिए कहा. इस मामले में अब 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी. अब देखना होगा कि, 4 अगस्त को क्या बात सामने निकल कर आती है.
रिपोर्ट : कुमार कौशिक