बिहार सरकार का सख्त निर्देश: सभी सरकारी शिक्षकों को संपत्ति विवरण जमा करना अनिवार्य, नहीं देने पर वेतन रोक

बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब सभी शिक्षकों को अपनी चल और अचल संपत्ति का विस्तृत विवरण जमा करना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनवरी माह का वेतन केवल संपत्ति विवरण जमा करने के बाद ही जारी किया जाएगा।इस आदेश का दायरा प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक सहित सभी सरकारी....

बिहार सरकार का सख्त निर्देश: सभी सरकारी शिक्षकों को संपत्ति विवरण जमा करना अनिवार्य, नहीं देने पर वेतन रोक

बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब सभी शिक्षकों को अपनी चल और अचल संपत्ति का विस्तृत विवरण जमा करना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनवरी माह का वेतन केवल संपत्ति विवरण जमा करने के बाद ही जारी किया जाएगा।इस आदेश का दायरा प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक सहित सभी सरकारी शिक्षकों तक फैला हुआ है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं।

विवरण A4 साइज के सादे कागज पर तैयार होगा
शिक्षा विभाग से गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार सभी शिक्षक अपनी चल एवं अचल संपत्ति के साथ-साथ सभी प्रकार के आर्थिक दायित्वों का विवरण देंगे।विवरण A4 साइज के सादे कागज पर तैयार होगा और कंप्यूटर टंकित होगा।प्रत्येक विवरण तीन पृष्ठों का होगा और प्रत्येक पृष्ठ के अंत में शिक्षक का हस्ताक्षर अनिवार्य है।यह कदम बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के निर्देश के तहत उठाया गया है। 

संपत्ति और दायित्वों का विवरण जमा करना होगा
दरअसल, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के निर्देश के तहत राज्य  के समूह ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ के सभी अधिकारी और कर्मचारी 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार अपनी संपत्ति और दायित्वों का विवरण जमा करेंगे। स्कूलों में कार्यरत शिक्षक भी इसी श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनसे भी यह विवरण मांगा जा रहा है।शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक शिक्षक संपत्ति का पूरा विवरण विभाग को नहीं सौंपेंगे, उनका वेतन नहीं दिया जाएगा।