बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई व्यवस्था लागू, हर जिले में बनेगी 8 सदस्यीय कमेटी,DM होंगे अध्यक्ष

बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अब और व्यवस्थित होने जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अब राज्य के सभी जिलों में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़े सभी मामलों को देखेगी।इस कमेटी के अध्यक्ष संबंधित जिले के जिलाधिकारी (डीएम) होंगे। उनके साथ उप विकास आयुक्त (डीडीसी), अपर जिला दंडाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), डीपीओ स्थापना और अन्य अधिकारी सदस्य के रूप ...

बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई व्यवस्था लागू, हर जिले में बनेगी 8 सदस्यीय कमेटी,DM होंगे अध्यक्ष

बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अब और व्यवस्थित होने जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अब राज्य के सभी जिलों में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़े सभी मामलों को देखेगी।इस कमेटी के अध्यक्ष संबंधित जिले के जिलाधिकारी (डीएम) होंगे। उनके साथ उप विकास आयुक्त (डीडीसी), अपर जिला दंडाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), डीपीओ स्थापना और अन्य अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।

तय समय सीमा में प्रतिनियुक्ति करने की जिम्मेदारी
नई व्यवस्था के तहत कमेटी न केवल जिले के भीतर शिक्षकों का स्थानांतरण करेगी, बल्कि अंतरजिला स्थानांतरण के लिए अनुशंसा भेजने, ट्रांसफर से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करने और जिले के भीतर खाली पड़े पदों पर तय समय सीमा में प्रतिनियुक्ति करने की जिम्मेदारी भी संभालेगी।शिक्षा विभाग का मानना है कि इस कदम से ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और लंबित मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा।