विशेश्वर ओझा हत्याकांड में कोर्ट ने दिया फैसला - दो सगे भाइयों को मरते दम तक का कारावास, 5 अन्य को 10-10 साल की सजा

विशेश्वर ओझा हत्याकांड में कोर्ट ने दिया फैसला - दो सगे भाइयों को मरते दम तक का कारावास, 5 अन्य को 10-10 साल की सजा

BHOJPUR : भोजपुरी के बहुचर्चित विशेश्वर ओझा हत्याकांड में आज कोर्ट ने सभी दोषियों को सजा सुनाई दी है. एडीजे 8 की कोर्ट ने नामजद मुख्य आरोपी हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्र को मरते दम तक सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के ऊपर 85-85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अन्य 5 दोषियों को 10 साल एवं 35–35 हजार रुपए की आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.

आपको बता दें बीते 12 फरवरी 2016 की शाम विशेश्वर ओझा अपने गाड़ी से कहीं जा रहे थे. तभी उनके काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी. इस कांड में मुख्य साजिशकर्ता और अभियुक्त बृजेश मिश्रा के मामले के ट्रायल के दौरान गवाही से पहले ही मुख्य गवाह और चश्मदीद कमल किशोर मिश्रा की हत्या 28 सितंबर 2018 को कर दी गई थी. अपर लोक अभियोजक मानिक कुमार सिंह ने बताया कि, ब्रजेश मिश्रा को भाजपा नेता के गवाह कमल किशोर मिश्रा के मर्डर केस में पहले ही उम्र कैद की सजा मिल चुकी है. इस दौरान उन्हें चार्ज सुनाया गया और उस केश के कनविक्शन वारंट को प्रदर्श किया गया है. जिसको लेकर आज सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई है.


वही, कोर्ट ने हरेश मिश्रा और उसके भाई ब्रजेश मिश्रा को हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले का दोषी पाया. उमाकांत, टुनी, बसंत, पप्पू ,हरेन्द्र सिंह को 307 आईपीसी एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया. कोर्ट ने इस कांड में आरोपित बनाये गये कुंदन, संतोष, विनोद, भृगु, मदन, बबलू को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया था.

REPORT - KUMAR DEVANSHU