केजरीवाल के अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका हुई खारिज, जानिए वजह
DESK : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक बड़ा झटका मिला है. खबर है कि, बुधवार यानी 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने CM केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. आज अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए, उनकी अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. इस दौरान मामले पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीश का कहना था कि, ” चूंकि उनको यानी मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की आजादी पहले से ही दी गई है इसलिए उनकी ये अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है. अब कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने के लिए दायर उनकी याचिका को तुरंत सुनवाई योग्य नहीं माना. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका को अवकाशकालीन बेंच के सामने सूचीबद्ध करने से इनकार किया है. अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देते हुए. सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 जून को सरेंडर करना होगा.
आपको बता दे, केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा है कि, वो जेल लौटने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई तिथि दो जून के बजाय नौ जून को आत्मसमर्पण करना चाहते हैं. शीर्ष अदालत ने 10 मई को, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को प्रचार करने के लिए एक जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. न्यायालय ने निर्देश दिया था कि, केजरीवाल दो जून को आत्मसमर्पण करेंगे.
REPORT - KUMAR DEVANSHU