मुन्ना शुक्ला समेत 2 को उम्रकैद, SC का बड़ा फैसला

मुन्ना शुक्ला समेत 2 को उम्रकैद, SC का बड़ा फैसला

DESK : बहुचर्चित बृज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. आपको बता दे, 13 जून 1998 को बिहार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद का हत्या पटना के आईजीआईएमएस हॉस्पिटल में कर दी गई थी. उसमें बहुत ही निर्मम तरीके से उत्तर प्रदेश के माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला ने एके-47 से गोलियां बरसा कर छलनी कर दिया था. इसमें बृज बिहारी प्रसाद की मौत हो गई थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ़ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी करार देते हुए, उम्र कैद की सजा सुनाई है.

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को 15 दिन में सरेंडर करने को कहा है. इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक विजय शुक्ला और पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने साल 2014 में सबूत के अभाव में सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया था. फैसले को मंत्री की पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी करार दिया.

आपको बता दे, बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ गई थी. उस समय बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी और यह हत्या एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देखी गई थी. राज्य सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, इसकी जांच सीबीआई को सौंपी थी. इस हत्याकांड ने बिहार की राजनीति में उस समय हड़कंप मचा दिया था, और यह मामला लंबे समय तक राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बना रहा. बृज बिहारी प्रसाद की हत्या बिहार की राजनीति के एक दुखद अध्याय के रूप में जानी जाती है और इस फैसले ने उस घटना को फिर से चर्चा में ला दिया है.

REPORT - KUMAR DEVANSHU