बिहार में 4 लाख वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर अपडेट नही, भरना पड़ेगा जुर्माना, जान लीजिए क्या है नियम?
PATNA : राजधानी पटना में यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब विभाग सख्त हैं. अब विभाग के द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर ई-चालान करने की व्यवस्था शुरू की गई है. जिससे शहर के लाखों लोगों को प्रभावित होंगे. नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों को यातायात नियम तोड़ने पर तुरंत ही ई-चालान जारी किया जाएगा और उन्हें जुर्माना भरना होगा.
पटना में करीब 15 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से तीन लाख वाहन मालिकों के पास अब भी पुराने आरसी बुक हैं. इनमें से करीब दो लाख वाहन मालिकों ने अपने आरसी को स्मार्ट आरसी कार्ड में बदलवा लिया है, लेकिन लगभग एक लाख वाहन अभी भी पुराने कागजात के साथ ही चल रहे हैं. इन पुराने आरसी बुक वाले वाहनों का डेटा ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट नहीं है. इसका मतलब यह है कि, ऐसे वाहन मालिकों को ई-चालान की कोई सूचना नहीं मिलती. ट्रैफिक पुलिस के लिए इन वाहनों पर कैमरों के जरिए जुर्माना लगाना भी मुश्किल हो जाता है. हालांकि, यदि ये वाहन ऑन-द-स्पॉट पकड़े जाते हैं, तो मौके पर चालान काटा जाएगा.
आपको बता दे, 2000 से 2008 के बीच खरीदी गई गाड़ियों के लिए है उस समय स्मार्ट आरसी कार्ड की जगह आरसी बुक जारी किए जाते थे. 2009 से ही स्मार्ट आरसी कार्ड जारी किए जाने शुरू हुए हैं. स्मार्ट आरसी कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य होता है, जिससे ई-चालान की जानकारी सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर पहुंच जाती है. नए नियमों के तहत, यदि वाहन मालिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे कम से कम 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले दंड से बचने के लिए स्मार्ट आरसी कार्ड वाले वाहनों के मालिकों को समय पर मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी अपडेट करनी होगी.
पटना के 4 लाख वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर अपडेट न होने से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और ई-चालान भुगतान में जटिलताएं बढ़ रही हैं. हालांकि, इस समस्या का समाधान संभव है यदि वाहन मालिक और प्रशासन मिलकर इसे प्राथमिकता दें. समय पर जानकारी अपडेट कर, चालान और जुर्माने से बचा जा सकता है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा.
REPORT - KUMAR DEVANSHU