अब 200 रुपये वाला हेलमेट पहनना पड़ेगा भारी, ISI मार्क जरूरी.. नहीं तो कटेगा 1000 का चालान
अगर आप सस्ता लोकल हेलमेट पहनकर बाइक चलाते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने साफ कहा है कि बिना ISI मार्क वाले हेलमेट पहनने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अब सौ या दो सौ रुपये वाले हेलमेट पहनकर बाइक चलाना आपको भारी पड़ सकता है...

अगर आप सस्ता लोकल हेलमेट पहनकर बाइक चलाते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने साफ कहा है कि बिना ISI मार्क वाले हेलमेट पहनने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अब सौ या दो सौ रुपये वाले हेलमेट पहनकर बाइक चलाना आपको भारी पड़ सकता है।
जागरूकता के लिए अभियान शुरू
जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने कहा कि प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने वालों को पकड़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस नियमित चेकिंग और जागरूकता अभियान चला रही है। परिवहन विभाग भी साथ मिलकर चौक-चौराहों पर पोस्टर, होर्डिंग्स, अनाउंसमेंट और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हेलमेट पहनने की अपील कर रही है। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों से आईएसआई मार्क वाले हेलमेट का उपयोग करने की अपील की।
सड़क सुरक्षा में लापरवाही नहीं चलेगी
जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) उपेंद्र कुमार पाल ने कहा कि सड़क हादसों में सिर की गंभीर चोटें और मौतें रोकने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। राज्य में अभी भी कई दोपहिया चालक इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं। दोहपिया चालकों और सवारी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने आईएसआई मार्क वाले गुणवत्तापूर्ण हेलमेट को अनिवार्य किया है। यह नियम बिहार में भी लागू है।
तीन महीने तक की सजा हो सकती है
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना, वाहन जब्ती, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन और तीन महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा हेलमेट स्ट्रैप न बांधने पर धारा 194डी के तहत एक हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है। यह नियम चालक के साथ-साथ पीछे बैठे व्यक्ति पर भी लागू है। वहीं बिना आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनने पर हजार रुपये का जुर्माना लगेगा