इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर सुनाया अपना फैसला - जारी रहेगा ASI सर्वे
पटना डेस्क : आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने ज्ञानवापी में ASI सर्वे को हरी झंडी दिखाई. जिसके बाद अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अपना सर्वे जारी रख सकता है. ज्ञानवापी में कराए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका लगाई थी. उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला फैसला सुना दिया है.
सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की थी. इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण में जो तकनीक अपनाई जाएगी. उसके बारे में कोर्ट को रूबरू करवाया गया था. विभाग द्वारा इस बारे में पूरा आश्वासन दिया गया था जो किसी भी तरह से ज्ञानवापी की इमारत को एक खरोच भी नहीं पहुंचेगी. 3 दिनों तक चली इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया.
बता दें कि, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू नहीं करने को कहा था. हाईकोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया है. चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया है.
रिपोर्ट : कुमार कौशिक