पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

ANANT SINGH : बिहार के मोकामा के नौरंगा में 22 जनवरी को गोलीकांड की घटना अंजाम दिया गया था. जिसके बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और वह बेउर जेल में बंद थे. अब अनंत सिंह को कोर्ट के द्वारा एक झटका लगा है. पटना के सेशन कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों के दलील को सुनने के बाद कहा कि, अनंत सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती है.
आपको बता दें, 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह और सोनू-मोनू के बीच गोलीबारी हुई थी. इस दौरान दर्जनों राउंड फायरिंग हुई थी. घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. गोलीबारी की घटना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया था.
न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद अनंत सिंह ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई. बीते 5 फरवरी को अनंत सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर एमपी-एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सुनवाई हुई थी. इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 6 फरवरी को कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद पूर्व विधायक ने एक बार फिर से जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी.
15 फरवरी को कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान पटना पुलिस ने अनंत सिंह की जमानत का विरोध किया. सेशन कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलिलों को सुनने के बाद अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
REPORT - KUMAR DEVANSHU