बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नम्बर प्लेट की गाड़ियां शो रुम से निकली तो होगी कार्रवाई, परिवहन सचिव के निर्देश - नियम का करें पालन

बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नम्बर प्लेट की गाड़ियां शो रुम से निकली तो होगी कार्रवाई, परिवहन सचिव के निर्देश - नियम का करें पालन

PATNA : आप अगर शोरूम से बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के गाड़ियां निकालते नहीं है तो, अब आप हो जाइये सावधान. ऐसा करना अब आपको महंगा पड़ सकता है. शोरुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) की गाड़ियां निकली तो संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर से जुर्माना और रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की भी कार्रवाई की जा सकती है. इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को राज्य में लगी आचार संहिता और कानून-व्यवस्था का पालन के मद्देनजर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है.

दरअसल, वाहन पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटना, चोरी या अन्य घटना होने पर वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है. शोरुम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं. विभाग अब बिना नम्बर की चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभियान चलाएगा. अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा और वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.

वही, परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि, कुछ डीलरों द्वारा बिना निबंधन और बिना एचएसआरपी प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी दी जा रही है. ऐसा किया जाना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है. वाहन का निबंधन और एचएसआरपी प्लेट लगाने के बाद ही डीलर वाहन की डिलीवरी दें. इस संबंध में प्रावधान स्पष्ट है कि, वाहन विक्रेता अर्थात डीलर के द्वारा ही वाहन की डिलीवरी के समय एचएसआरपी एवं नंबर प्लेट सहित वाहन की सप्लाई खरीदार को की जाए. वही, परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि, बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें अन्यथा वाहन जब्त किया जा सकता है.

आपको इसके नियम के बारे में बता दे, मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि, जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो. ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना लगेगा. वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी.

REPORT - KUMAR DEVANSHU