कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्र कैद, NIA कोर्ट ने सुनाई सजा 

कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्र कैद, NIA कोर्ट ने सुनाई सजा 

DESK : न्याय मिलने में समय जरूर लगता है लेकिन न्याय मिलता जरूर है. जी हां ऐसा ही कुछ हुआ है कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड में. 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान चंद गुप्ता उर्फ अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. एनआईए की विशेष अदालत के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने एक दिन पहले गुरुवार को ही सभी 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. उम्र कैद की सजा के साथ-साथ भारी जुर्माना लगाया गया है. सभी को हत्या के लिए उम्र कैद के साथ ही तिरंगा के अपमान में तीन-तीन साल की सजा दी गई है.

 

आपको बता दे, चंदन के पिता की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, 26 जनवरी, 2018 को गणतंत्र दिवस पर तिरंगा जुलूस तहसील रोड होते हुए राजकीय बालिका कॉलेज के गेट के सामने पहुंचा. तभी हथियारों से लैस घात लगाए लोगों ने रोका और तिरंगा छीन कर फेंक दिया. पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए. हथियार तानकर धमकी दी की निकालना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना होगा. चंदन आदि ने विरोध किया तो सभी ने पथराव फायरिंग शुरू कर दी. आरोप है कि सलीम ने चंदन को निशाना बनाकर गोली मार दी. घायल चंदन को भाई विवेक पहले थाना कासगंज ले गया फिर जिला अस्पताल ले गया डॉक्टर ने यहां चंदन को मृत करार दिया. फायरिंग में कई अन्य लोग भी घायल हो गए. चंदन को न्याय दिलाने के लिए भाई विवेक ने नौकरी तक छोड़ दी.

 

सभी आरोपियों पर बलवा, नाजायज मजमा, ईंट पत्थर से चोट पहुंचाना, जानलेवा हमले, हत्या, गाली गलौज, जान माल की धमकी, देशद्रोह-ध्वज अपमान निवारण अधिनियम के आरोप तय कर विचारण किया गया. कुल 12 गवाह पेश किए गए. पिता सुनील गुप्ता चश्मदीद भाई विवेक गुप्ता सौरभ पाल विशेष रूप से पेश किए गए. सभी आरोपियों को 147,148, 149, 341, 336, 307, 302, 504 और 506 दंड संहिता, धारा 2 राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम का दोषी ठहराया गया.

 

अदालत ने वसीम जावेद, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी, आसिफ कुरैशी, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब अली खान, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, साकिर, मोहम्मद आमिर रफी, मुनाजिर और सलीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

REPORT - KUMAR DEVANSHU