बिहार में अब ऑटो और टोटो पर प्रतिबंध!, स्कूली बच्चों को लेकर परिवहन विभाग ने लिया बड़ा फैसला
PATNA : अगर आप बिहार रहते है और आपके बच्चे स्कूल ऑटो रिक्शा या टोटो से जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि अब बिहार परिवहन विभाग ने सुरक्षा मानकों की गंभीरता को समझते हुए एक आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार अब बिहार के स्कूलों में बच्चे ऑटो रिक्शा और टोटो में नहीं जाएंगे. सरकार ने बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यह कदम उठाया है. अब से बिहार में स्कूली बच्चे ऑटो रिक्शा और टोटो वाहनों से स्कूल नहीं जा सकेंगे. यह आदेश अप्रैल महीने से पूरे राज्य में लागू होगा.
परिवहन विभाग ने यह आदेश सुरक्षा की दृष्टि से जारी किया है, क्योंकि ऑटो और टोटो में सुरक्षा फीचर की कमी है और अक्सर इन वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए जाते हैं. जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है. इसके अतिरिक्त यातायात नियमों का उल्लंघन भी इन वाहनों में आम है. परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
बिहार परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद अब उसको संचालक को बच्चों के परिवहन के लिए सुरक्षित और लाइसेंस प्राप्त वाहनों का प्रबंध करना होगा. ऑटो और टोटो चालक द्वारा अवैध रूप से बच्चों को ढोने पर रोक लगेगी. साथ ही उसे स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा.
स्कूलों की छुट्टियों के बाद परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से इस आदेश का उल्लंघन करने वाले ऑटो और टोटो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. यदि कोई चालक इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
REPORT - KUMAR DEVANSHU