पटना में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल, स्कूल वैन और बस अब नहीं कर सकेंगे मनमानी; स्कूलों को भेजा गया ईमेल

बिहार की राजधानी पटना में स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल की गई है। ‘विद्यालय वाहन परिचालन विनियम 2020’ के तहत अब स्कूलों में ‘बाल परिवहन समिति’ (School Transport Safety Committee) का गठन किया जाएगा।यह समिति स्कूली वाहनों की निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहन सभी सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं।पटना जिला परिवहन कार्यालय (DTO) की ओर से उन सभी स्कूलों को ईमेल भेजा गया है, जहां 2000 या उससे...

पटना में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल, स्कूल वैन और बस अब नहीं कर सकेंगे मनमानी; स्कूलों को भेजा गया ईमेल

बिहार की राजधानी पटना में स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल की गई है। ‘विद्यालय वाहन परिचालन विनियम 2020’ के तहत अब स्कूलों में ‘बाल परिवहन समिति’ (School Transport Safety Committee) का गठन किया जाएगा।यह समिति स्कूली वाहनों की निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहन सभी सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं।पटना जिला परिवहन कार्यालय (DTO) की ओर से उन सभी स्कूलों को ईमेल भेजा गया है, जहां 2000 या उससे अधिक छात्र पढ़ते हैं।  इसमें स्कूलों से वाहनों की संख्या (बस, मिनी बस, ओमिनी वैन, वैन इत्यादि), मालिक का नाम, कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी और वाहन पंजीकरण नंबर मांगा गया है।

समिति के अध्यक्ष स्कूल के प्रधानाघ्यापक होंगे
बता दें कि जिन स्कूलों में छात्रों की सख्ंया दो हजार से अधिक है, वहां बाल परिवहन समिति के तहत एक परिवहन प्रभारी की नियुक्ति होगी, जिसकी जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी के पास होगी। समिति के अध्यक्ष स्कूल के प्रधानाघ्यापक होंगे। सदस्य के रूप में दो अभिभावक, शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि, संबंधित क्षेत्र के यातायात पुलिस निरीक्षक, मोटरयान निरीक्षक, शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि और स्कूल बस मालिकों के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा।

समिति हर तीन महीने में एक बार बैठक करेगी
वहीं स्कूल के परिवहन प्रभारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। बता दें कि यह समिति हर तीन महीने में एक बार बैठक करेगी और स्कूली वाहनों की मानक के अनुरूप परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।पटना डीटीओ उपेन्द्र कुमार पाल ने कहा कि छात्रों को सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी और वाहनों की निगरानी भी होगी। इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की ओर से स्कूल बस या अन्य स्कूली वाहनों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं।
वाहन स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य, निदेशक या अन्य पदाधिकारी के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए। 
वाहन की बॉडी सुनहरे पीले रंग की हो, जिसपर स्कूल का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा हो। 
वाहन में स्कलू बैग रखने की उचित व्यवस्था।
दिव्यांग बच्चों लिए विशेष सुविधाएं। 
स्कूली बस में दो आपातकालीन गेट और बस की खिड़कियां ग्रिल युक्त होनी चाहिए।
किराए या लीज वाले वाहनों पर ‘ऑन स्कूल ड्यूटी‘ लिखना अनिवार्य। 
वाहन की अधिकतम गति सीमा 40 कि.मी. प्रति घंटा। 
वाहन में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, जीपीए., व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा।