खनिज परिवहन वाहनों पर रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी आगे, जानिए
PATNA : जिस तरीके से बिहार में बालू के अवैध परिवहन और अन्य लघु खनिज की चोरी लगातार की जा रही थी. उस पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने एक कड़ा निर्देश जारी किया था. उस निर्देश के अनुसार अब हर खनिज परिवहन वाहनों पर रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखनी तय की गई थी और इसके लिए विभाग ने 1 जुलाई से प्रभावी बनाया था, लेकिन विभाग ने अब उसमें थोड़ी सी राहत दी है और यह व्यवस्था अब1अगस्त से प्रभावी करने की निर्देश जारी की है.
बिहार में खान एवं भू-तत्व विभाग में खनिज परिवहन वाहनों पर अनिवार्य रूप से निबंधन संख्या लिखने का निर्णय लिया था. जिससे कि बिहार में बालू समेत अन्य लघु खनिज की चोरी रुकी जा सके. अब इस मामले में विभाग में थोड़ी राहत दी है. अब यह व्यवस्था अगले महीने यानि 1 अगस्त से लागू होगा. इससे पहले 15 में को जारी किए गए आदेश के अनुसार इस 1 जुलाई से लागू किया जाना था, लेकिन अब इसकी तिथि बढ़ाकर एक अगस्त से कर दी गई है.
आपको बता दे, राज्य में बालू समेत अन्य लघु खनिज की तस्करी नदियों से अवैध खनन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने खनिज वाहनों पर निबंध की व्यवस्था बनाई थी. इस संदर्भ में 15 में को ही यह निर्णय लिया गया था. इस व्यवस्था को 1 जुलाई से प्रभावी बनाया जाएगा लेकिन अब नए आदेश से यह व्यवस्था 1 अगस्त से प्रभावी होगा. खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के चारो तरफ लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी पेंट करके उस पर सफेद रंग से छह इंच चौड़े फॉन्ट साइज के शब्दों में खनन वाहन निबंधन संख्या और निबंधन साफ्ट की निबंधन संख्या लिखने की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि वाहनों को दूर से पहचाना जा सके और अवैध तरीके से खनन ढोने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके. विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि, जो वाहन एक अगस्त से प्रभावी व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे उनके वाहनों के लिए ई-चालान जारी नहीं किया जाएगा.
REPORT - DESWA NEWS